केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से मिली जमानत,156 दिन बाद जेल से रिहाई
Arvind Kejriwal Bail Plea: पिछले 156 दिनों से जेल में बंद दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को आखिरकार सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई है। हरियाणा चुनाव से पहले केजरीवाल का जेल से बाहर आना आम आदमी पार्टी के लिए सियासी लिहाज से फायदेमंद साबित हो सकता है।
Arvind Kejriwal Bail Plea: पिछले 156 दिनों से जेल में बंद दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को आखिरकार सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई है। हरियाणा चुनाव से पहले केजरीवाल का जेल से बाहर आना आम आदमी पार्टी के लिए सियासी लिहाज से फायदेमंद साबित हो सकता है।
Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal
शराब घोटाला मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने 156 दिनों बाद सीएम केजरीवाल को बेल दे दी है।
फैसला जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्जल भुइयां की बेंच ने सुनाया है। बता दें कि दिल्ली शराब नीति घोटाला मामले में गिरफ्तार दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही फैसला सुरक्षित रख लिया था। तब बहस के दौरान सीबीआई और केजरीवाल ने अपनी-अपनी दलीलें रखीं थीं।
156 दिन जेल में रहे केजरीवाल
केजरीवाल को ईडी ने 21 मार्च को गिरफ्तार गिरफ्तार किया। 10 दिन की पूछताछ के बाद 1 अप्रैल को तिहाड़ जेल भेजा गया। 10 मई को 21 दिन के लिए आम चुनाव में प्रचार के लिए रिहा किया गया। ये रिहाई 51 दिन जेल में रहने के बाद मिली थी। सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल की एक जून तक की रिहाई मंजूर की थी। 2 जून को केजरीवाल ने तिहाड़ जेल में सरेंडर कर दिया था। आज यानी 13 सितंबर को केजरीवाल की रिहाई होती है तो कुल जेल गए 177 दिन हो जाएंगे। अगर 21 दिन की रिहाई को कम कर दिया जाए तो केजरीवाल कुल 156 दिन जेल में रहे।
Arvind Kejriwal Bail: गिरफ्तारी की वैद्यता के मुद्दे पर जजों के बीच असहमति
अपना फैसला पढ़ते हुए न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने कहा,'हमने 3 सवाल तय किए हैं, क्या गिरफ्तारी में कोई अवैद्यता थी ? क्या अपीलकर्ता को नियमित जमानत दी जानी चाहिए? क्या आरोप पत्र दाखिल करना परिस्थितियों में इतना बदलाव है कि उसे ट्रायल कोर्ट में भेजा जा सके? इसके बाद उन्होंने पहले फैसले में केजरीवाल के झटका देते हुए कहा,' हम अपीलकर्ता की दलीलों से सहमत नहीं हैं कि सीबीआई धारा 41 का पालन करने में विफल रही। यानी उन्होंने केजरीवाल की गिरफ्तारी को वैध बताया। वहीं, जस्टिस भुइंया ने फैसला सुनाते हुए सीबीआई की गिरफ्तारी को अवैध बताया। उन्होंने कहा,'एक ही अपराध के तहत CBI की आगे की हिरासत असहनीय हो गई है, जमानत नियम है और जेल अपवाद है। अदालतों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि पूर्व-परीक्षण प्रक्रिया सजा न बन जाए। सीबीआई की गिरफ्तारी अनुचित है, इसलिए अपीलकर्ता को तत्काल रिहा किया जाना चाहिए।