आरजी कर के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष ने कथित भ्रष्टाचार के मामले में सीबीआई जांच के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का किया रुख |

मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा और न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला
की एससी पीठ 6 सितंबर को घोष की याचिका पर सुनवाई करेगी।
 
 
आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष
ने 4 सितंबर को कलकत्ता उच्च न्यायालय के उस आदेश के खिलाफ
सुप्रीम कोर्ट का रुख किया, जिसमें उनके खिलाफ वित्तीय अनियमितता
का मामला केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को स्थानांतरित कर दिया
गया था।

कई मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, सुप्रीम कोर्ट घोष की याचिका पर
6 सितंबर को सुनवाई करेगा। मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़,
न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा और न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला की एससी
पीठ मामले की सुनवाई करेगी।
 
कलकत्ता उच्च न्यायालय ने 23 अगस्त को अस्पताल में कथित
वित्तीय अनियमितताओं की जांच राज्य द्वारा गठित एसआईटी से
केंद्रीय एजेंसी को स्थानांतरित करने का आदेश दिया था।

घोष को तीन अन्य लोगों के साथ मामले के संबंध में सीबीआई
ने उस समय गिरफ्तार किया है जब आरजी कर प्रशासन 9 अगस्त
को एक प्रशिक्षु डॉक्टर के बलात्कार और हत्या को लेकर सवालों के घेरे में है।

सरकारी मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल ने कथित तौर पर दावा किया
है, कि उनके मामले में "प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत" लागू नहीं किए
गए क्योंकि एचसी ने मामले को स्थानांतरित करने से पहले उनकी
बात नहीं सुनी। उन्होंने यह भी दावा किया कि कलकत्ता उच्च न्यायालय
ने भ्रष्टाचार के मामले को डॉक्टर के बलात्कार और हत्या से जोड़ते हुए
एक टिप्पणी की थी
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